आरोपित को गिरफ्तार नहीं करने पर काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष पर पांच हजार का जुर्माना

A fine of five thousand rupees

— काजीमोहम्मदपुर थाना इलाके में 29 सितंबर 2020 को बाजार से खरीदारी के दौरान आरोपित ने बच्ची से किया था दुष्कर्म का प्रयास संवाददाता, मुजफ्फरपुर पाॅक्सो एक्ट के मामले के आरोपित विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष के वेतन से कटौती की जायेगी. उक्त राशि को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के खाते में जमा कराने का आदेश अदालत ने दिया है. मामले में विशेष कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 20 जून तय की है. उल्लेखनीय है कि अदालत ने आरोपित के विरुद्ध 24 फरवरी को संज्ञान लिया था. घटना के समय आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था. इसके बाद उसे बेल मिली. बेल मिलने के बाद से वह फरार है. विशेष कोर्ट ने आरोपित के बेल को खंडित कर उसके विरूद्ध इसी वर्ष तीन जनवरी को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. दारोगा मनीष कुमार सिंह ने 23 नवंबर 2020 को आरोपित के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल की थी. विदित हो कि काजीमोहम्मदपुर थाना इलाके की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची 29 सितंबर 2020 को मास्क का रबर खरीदने घर से निकली थी. बाजार में एक दूकान से खरीदारी के दौरान वहां पहले से मौजूद समस्तीपुर जिले के मोतीपुर दुर्गा स्थान ताजपुर वर्तमान में काजीमोहम्मदपुर थाना इलाके के रहने वाले आरोपित मनाेज महतो ने बच्ची के साथ बदसलूकी कर दुष्कर्म का प्रयास किया था. बच्ची के शोरगुल पर आसपास के लोगों ने आरोपित को दबोच लिया.उसकी पिटाई की गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. मामले में बच्ची की मां ने काजीमोहम्मदपुर थाने में आरोपित को नामजद कर प्राथमिकी कराई थी.

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By Premanshu Shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.

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