बिहार : दहेज हत्या मामले में चार लोगों को उम्रकैद
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दहेज हत्या के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने आज एक महिला सहित परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-छह, सत्येंद्र कुमार ठाकुर ने पांच साल पहले सुरुचि देवी की हत्या मामले में पीड़िता के पति बालेंदु साहनी और सास कलावती […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
March 19, 2016 8:29 PM
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में दहेज हत्या के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने आज एक महिला सहित परिवार के चार सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-छह, सत्येंद्र कुमार ठाकुर ने पांच साल पहले सुरुचि देवी की हत्या मामले में पीड़िता के पति बालेंदु साहनी और सास कलावती देवी सहित चार लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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अभियोजन के मुताबिक 21 जून 2011 को कुरहनी थाना अंतर्गत एक गांव में ससुरालवालों की दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर देवी की उसके पति, उसके दो भाइयों और मां ने जलाकर हत्या कर दी.
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