300 वर्ग मीटर से कम में नर्सिंग होम व ऑफिस नहीं .... बॉक्स के लिए मकान निगम

नये बिल्डिंग बायलॉज में व्यवस्थित तरीके से भवन निर्माण के लिए प्लॉट के आकार व सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बिल्डिंग का निर्धारण किया गया है. 500 वर्ग मीटर से कम से कम जमीन पर रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, एलपीजी स्टोरेज, कम्युनिटी हॉल आदि नहीं बनाया जा सकता है. ऑफिस बिल्डिंग व नर्सिंग होम के […]

नये बिल्डिंग बायलॉज में व्यवस्थित तरीके से भवन निर्माण के लिए प्लॉट के आकार व सड़क की चौड़ाई के हिसाब से बिल्डिंग का निर्धारण किया गया है. 500 वर्ग मीटर से कम से कम जमीन पर रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, एलपीजी स्टोरेज, कम्युनिटी हॉल आदि नहीं बनाया जा सकता है. ऑफिस बिल्डिंग व नर्सिंग होम के लिए न्यूनतम 300 वर्ग मीटर जमीन निर्धारित किया गया है. सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12.20 मीटर आवश्यक होगा. कुछ ऐसे मामले में ही ऑथरिटी सरकार से अनुमति लेकर प्लॉट के न्यूनतम आकार को रिवाइज कर सकती है. योजना को पारित करते समय न्यूनतम जमीन को रियायत देने की सीमा पांच फीसदी होगी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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