मुजफ्फरपुर : कोर्ट ने आरोपित का आवेदन सीबीआइ को भेजा

मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में जेल में बंद आरोपित डॉ अश्विनी की ओर से दाखिल आवेदन को विशेष पॉक्सो कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश मनोज कुमार ने सीबीआइ के एसपी को सूचनार्थ भेजने का आदेश दिया है. 14 फरवरी को डॉ अश्विनी की ओर से उनके अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में आवेदन दिया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 17, 2019 9:30 AM
मुजफ्फरपुर : बालिका गृह कांड में जेल में बंद आरोपित डॉ अश्विनी की ओर से दाखिल आवेदन को विशेष पॉक्सो कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश मनोज कुमार ने सीबीआइ के एसपी को सूचनार्थ भेजने का आदेश दिया है.
14 फरवरी को डॉ अश्विनी की ओर से उनके अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में आवेदन दिया था. आवेदन में बताया गया था कि सीबीआइ ने डॉ अश्विनी को गिरफ्तार कर पूछताछ की. लेकिन जांच एजेंसी ने जानबूझ कर डॉ अश्विनी का बयान कोर्ट व तथ्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. आइओ ने धारा 164 के तहत बयान भी कराने की बात कही थी, लेकिन बयान कराये बिना ही चार्जशीट दाखिल कर दी गयी. अगर कोर्ट में बयान कराया गया होता तो वह निर्दोष साबित होते और कई अधिकारी व सफेदपोश अभियुक्त बन जाते.
आवेदन में कहा गया कि तत्कालीन समाज कल्याण के निदेशक सह तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन आयुक्त सह वर्तमान प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग अतुल प्रसाद तथा मुख्यमंत्री व अन्य कई बड़े पदाधिकारियों की संलिप्तता अगर सही से जांच हो, तो उजागर होगी. इस बीच, वरीय अधिवक्ता शरद सिन्हा ने कहा कि जेल में बंद आरोपित के आवेदन को न्यायालय द्वारा सूचनार्थ सीबीआइ को भेजा जानासामान्य प्रक्रिया है.

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