मुजफ्फरपुर : शहरी क्षेत्र में पॉलीथिन के उपयोग पर रोक के बाद सरकार ने अब नये साल में ग्रामीण इलाकों में भी पॉलीथिन कैरी बैग के उपयोग, बिक्री व भंडारण पर एक मार्च से रोक लगाने का आदेश दिया है.
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जिला प्रशासन को पत्र लिख आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है. पत्र में बताया गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग बायो डिग्रेडेबल नहीं है. इसके जलने से जहरीली गैस निकलती हैं. नालियां जाम होती हैं. इससे पर्यावरण व खेती को काफी नुकसान हो रहा है. ऐसी स्थिति में पॉलीथिन के उपयोग एवं बिक्री पर अविलंब रोक की जरूरत है. डीएम व एसएसपी को पॉलीथिन पर रोक लगाने के लिए प्लान बनाने के लिए कहा गया है.
इन पर नहीं रहेगी रोक . 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाले कैरी बैग के उपयोग पर छूट दी गयी है. मसलन, पैकेजिंग दूध, दूध उत्पादों व पौधशाला में पौधा उगाने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक को कैरी बैग नहीं माना जायेगा. साथ ही अन्य सभी पॉलीथिन बैग के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
