मुजफ्फरपुर : पीट-पीट कर हत्या करने के आरोपित को आजीवन कैद

मुजफ्फरपुर : मॉब लिंचिंग मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार ने दोषी पाते हुए करजा थाना के बड़का गांव निवासी मो गफ्फार को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. वहीं अर्थ दंड की पचास प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है. सरकार की ओर […]

मुजफ्फरपुर : मॉब लिंचिंग मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-9 वीरेंद्र कुमार ने दोषी पाते हुए करजा थाना के बड़का गांव निवासी मो गफ्फार को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है.
वहीं अर्थ दंड की पचास प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है.
सरकार की ओर से पीपी कृष्णदेव साह ने न्यायालय से कहा कि एक छोटी सी गलती के कारण आरोपित ने पीट-पीट कर युवक की हत्या कर दी. इसलिए उसे कड़ी सजा दी जाये, ताकि आगे से कोई युवक ऐसी गलती नहीं करे.
करजा थाना क्षेत्र के महेंद्र चौक के पास 14 नवंबर 2013 को बड़का गांव निवासी मुन्ना आलम की बाइक की ठोकर से मो गफ्फार का 13 वर्षीय पुत्र घायल हो गया था.इससे आक्रोशित मो गफ्फार व स्थानीय भीड़ ने लाठी-डंडे व अन्य हथियारों से मुन्ना आलम पर हमला बोल दिया. हमले में घायल मुन्ना की मौत अगले ही दिन इलाज के दौरान हो गयी थी.

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