सीपीओ रवि रोशन की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले में जेल मे बंद बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन की जमानत याचिका को पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरपी तिवारी ने मंगलवार को खारिज कर दिया. बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक पूरक आवेदन कोर्ट में डाला था. रवि रोशन ने अपने […]

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले में जेल मे बंद बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन की जमानत याचिका को पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आरपी तिवारी ने मंगलवार को खारिज कर दिया. बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक पूरक आवेदन कोर्ट में डाला था. रवि रोशन ने अपने पूरक आवेदन में कहा था कि कार्बन डेटिंग पद्धति से केस डायरी और अन्य रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए .वहीं बच्चियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट भी रेप की पुष्टि नहीं करती है. मुझे फंसाने के लिए अनुसंधानक ने बच्चियों के बयान के साथ डायरी के कई पारा में छेड़छाड़ की है. मालूम हो कि बालिका गृह कांड मामले के उद्भेदन के बाद पुलिस अब तक 11 आरोपितों में से 10 गिरफ्तारी कर चुकी है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >