हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाया 10 वर्ष की सजा

दोनों सजाएं साथ -साथ चलेगी. इसके अलावा न्यायालय ने पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

मुंगेर बुधवार को एडीजे द्वितीय प्रबल दत्ता ने सत्र वाद संख्या 153/22 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने दुर्गा कुमारी को जलाकर मरने वाले पति अरविंद कुमार को 10 वर्ष एवं दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ -साथ चलेगी. इसके अलावा न्यायालय ने पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामसेवक मंडल ने बहस में भाग लिया. विदित हो की सूचक दुर्गा कुमारी ने जख्मी हालत में जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल मायागंज, भागलपुर में बयान दर्ज कराया था. इसमें उसने बताया था कि उसने 17 मई 2018 को तारापुर थाना क्षेत्र के धौबई गांव निवासी अरविंद कुमार से प्रेम विवाह किया था. कुछ दिनों के बाद अरविंद कमाने के लिए मुंबई चला गया. 2019 को वह घर वापस आया तो उसे पता चला की उसकी पत्नी इंटर की परीक्षा में फेल हो गई है. इस कारण दोनों के बीच विवाद हुआ था. अरविंद दहेज में 1 लाख रुपए नकद, 5 भर सोना एवं मोटर साइकिल की बार-बार मांग करता था. इसको लेकर लेकर 18 मई 2019 को दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ. इसके बाद उसके शरीर पर केरोसिन छिड़क कर ससुराल वालों ने आग लगा दी. चिकित्सक के मुताबिक दुर्गा कुमारी 60 प्रतिशत से अधिक झुलस गयी थी. इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में तारापुर थाना कांड संख्या 91/2013 दर्ज हुआ था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By BIRENDRA KUMAR SING

BIRENDRA KUMAR SING is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >