मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना : अब 15 अक्तूबर तक लाभुक कर सकेंगे आवेदन

सामान्य, ई रिक्षा एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11 वें चरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि थी 27 सितंबर

मुंगेर

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11 वें चरण की समयावधि में विस्तार किया गया है. आवेदन की तिथि 27 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्तूबर 2024 कर दिया गया है. इच्छुक लाभुक अब इस योजना का लाभ लेने के लिए 15 अक्तूबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं.

जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलवेला ने बताया कि किसी कारणवश जो इच्छुक आवेदक आवेदन करने से वंचित रहे गए थे. उन्हें आवेदन करने का एक और सुनहरा अवसर प्रदान कया गया है. निर्धारित समयावधि के अंदर आवेदन कर योजना का लाभ लाभुक ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए होंगे, जहां रिक्ति है. साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे. मुंगेर में इस योजना के तहत 196 रिक्तियां है. जिसके लिए पूर्व में भी आवेदन प्राप्त हुआ है. अब समय विस्तार होने पर और अधिक आवेदन आने की उम्मीद है. उन्होंने लाभुकों से अपील किया कि 15 अक्तूबर तक आवश्यक आवेदन कर दे.

कौन कर सकते हैं आवेदन

इस योजना के तहत प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है. 4 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना के तहत सामान्य, ई रिक्षा एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है. योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नये सवारी वाहन एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है. अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये होगी. एंबुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा.

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By Prabhat Khabar News Desk

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