Munger crime news: मुंगेर में बलात्कार के एक मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम बिमलेंदू कुमार की अदालत ने तारापुर थाना क्षेत्र के घोबई गांव निवासी रंजन यादव को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया. अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने पीड़िता को राहत देते हुए उसे 4 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है. वहीं, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
2022 में बगीचे में हुई थी घटना
मामला तारापुर थाना क्षेत्र के घोबई गांव से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार, 24 अक्तूबर 2022 को रंजन यादव ने एक युवती के साथ भैरोपुर बगीचा में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था.
घटना के बाद पीड़िता की मां ने तारापुर थाना में आवेदन दिया था. आवेदन के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 179/22 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा था जेल
मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी रंजन यादव को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. इसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष रखा. विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने अभियोजन की ओर से बहस में भाग लिया.
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी करार
न्यायालय ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान का अवलोकन करने के बाद रंजन यादव को दोषी पाया. अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (एबी) और 341 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया.
दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
Munger crime news: पीड़िता को मिलेगा 4 लाख रुपये का मुआवजा
फैसले में अदालत ने पीड़िता के लिए मुआवजे का भी आदेश दिया है. न्यायालय ने पीड़िता को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. इससे पीड़िता को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है.
अदालत ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है.
