मुंगेर में पुराने ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50% की छूट, 12 सितंबर की इस तारीख को जरूर पहुंचें, नहीं तो भरना पड़ सकता है पूरा जुर्माना

Munger News: बिहार सरकार पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए बड़ा मौका दे रही है. 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिन से अधिक पुराने चालानों पर 50% छूट मिलेगी. यह मुंगेर जिले के हजारों वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है.

Munger News: अगर आपकी गाड़ी का ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान कटा था और आपने अब तक उसका भुगतान नहीं किया है, तो आपके लिए राहत की खबर है. बिहार सरकार लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए बड़ा मौका देने जा रही है. 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिन से अधिक पुराने कई प्रकार के लंबित चालानों का निपटारा 50 प्रतिशत छूट के साथ किया जाएगा.

परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. मुंगेर जिले में 4 हजार से अधिक लंबित चालान वाले वाहन मालिकों की पहचान की गई है. इनमें से एक हजार से ज्यादा लोगों को मैसेज भेजकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की जा चुकी है.

किन लोगों को मिलेगा 50 प्रतिशत की छूट का लाभ

राष्ट्रीय लोक अदालत में उन वाहन मालिकों को राहत मिलेगी, जिनके ट्रैफिक चालान 90 दिन या उससे अधिक समय से लंबित हैं. इन मामलों का निपटारा आधी राशि जमा कर किया जा सकेगा.

इस पहल का उद्देश्य लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों का तेजी से निपटारा करना और लोगों को कानूनी प्रक्रिया का आसान विकल्प उपलब्ध कराना है.

12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

मुंगेर न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी. यातायात चालानों के निपटारे के लिए विशेष रूप से दो बेंच बनाई जाएंगी.

परिवहन विभाग और यातायात थाना दोनों स्तर पर वाहन मालिकों को एसएमएस और अन्य माध्यमों से सूचना भेजी जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें.

इन ट्रैफिक नियमों के मामलों में मिलेगी राहत

लोक अदालत में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न छोटी धाराओं से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा. इनमें प्रमुख रूप से प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होना, वाहन का इंश्योरेंस नहीं होना, फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी, ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े उल्लंघन, लहरिया कट वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट नहीं लगाना तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनना जैसे मामलों में लगाए गए चालान शामिल हैं.

इन मामलों में निर्धारित जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.

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ओवरलोडिंग के मामलों में नहीं मिलेगी कोई राहत

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट सभी प्रकार के चालानों पर लागू नहीं होगी. ओवरलोडिंग से जुड़े मामलों को इस योजना से बाहर रखा गया है.

यानी जिन वाहनों पर ओवरलोडिंग का चालान लंबित है, उन्हें पूरा जुर्माना ही जमा करना होगा.

डीटीओ ने लोगों से की अपील

जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला ने कहा कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिनियम की छोटी धाराओं से जुड़े मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 50 प्रतिशत छूट के साथ किया जाएगा. उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि जिनका चालान लंबित है, वे निर्धारित तिथि पर लोक अदालत पहुंचकर इसका लाभ उठाएं और अपने मामले का समय पर निपटारा कराएं.

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लेखक के बारे में

Published by: Pratyush Prashant

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एम.ए. तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से मीडिया और जेंडर में एमफिल-पीएचडी के दौरान जेंडर संवेदनशीलता पर निरंतर लेखन. जेंडर विषयक लेखन के लिए लगातार तीन वर्षों तक लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित रहे. The Credible History वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट राइटर और रिसर्चर के रूप में तीन वर्षों का अनुभव. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल, बिहार में राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लेखन कर रहे हैं. किताबें पढ़ने, वायलिन बजाने और कला-साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं तथा बिहार को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से समझने में विशेष दिलचस्पी.

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