पहले हथियार अब पेट्रोल पंप पर शिकंजा, डीएम ने चार सदस्यीय जांच टीम किया गठित

अनुज्ञप्तिधारी तहसीन निशाद के पति जमाल मल्लिक भी अभियुक्त है.

– पेट्रोल पंप से गोलीबारी का है मामला, गिरफ्तार जमाल मल्लिक की पत्नी तहसीन निशाद के नाम पर है पेट्रोल पंप का लाइसेंस

मुंगेर

सफियासराय थाना क्षेत्र के महमदपुर फरदा निवासी गिरफ्तार जमाल मल्लिक पर गोलीबारी मामले में प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है. पहले जहां हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, वहीं अब पेट्रोल पंप पर शिकंजा कसा जा रहा है. जिसे लेकर जिलाधिकारी निखिल धनराज ने चार सदस्यीय एक टीम का गठन किया है. जिसे पेट्रोल पंप परिसर में हुए घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि सफियासराय थाना क्षेत्र के महमदपुर फरदा निवासी जमाल मल्लिक की पत्नी तहसीन निशाद के महमदपुर फरदा स्थित भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का पेट्रोल पंप परिसर में 27 सितंबर को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी की घटना घटित हुई थी. जिसमें वायरल विडियो फुटेज में पेट्रोल पंप परिसर से कुछ लोग गोलीबारी करते हुए दिख रहे थे. इसकी पुष्टि सफियासराय थाना द्वारा की गयी है. इस मामले को लेकर सफियासराय थाना में कांड संख्या 81/2025 दर्ज है. उक्त कांड में अनुज्ञप्तिधारी तहसीन निशाद के पति जमाल मल्लिक भी अभियुक्त है. जो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है. इस परिसर में हुए घटना की विस्तृत जांच के लिए एडीएम मुंगेर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, निरीक्षक माप तौल, प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सदर, प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जमालपुर को शामिल किया गया. जिसे निर्देश दिया गया है कि पेट्रोल पंप एवं परिसर में हुए घटना की जांच कर प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय.

हथियार का लाइसेंस हो चुका है पहले ही रद्द

गोलीबारी मामले में जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी निखिल धनराज ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जमाल मल्लिक के हथियार का लाइसेंस रद्द कर चुके हैं. जबकि उनके परिवार के ही मो नेहाल मल्लिक एवं मो मल्लिक मोकिम के भी हथियार का लाइसेंस रद्द किया गया है. विदित हो कि जब गोलीबारी के बाद पुलिस ने जमाल मल्लिक के घर पर छापेमारी की थी तो उसके घर से लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ ही विभिन्न बोर के 274 जिंदा कारतूस जब्त किया था.

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Published by: Birendra kumar sing

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