हाइकोर्ट में भी नेपाली को नहीं मिली जमानत

आदित्य राजकमल हत्याकांड में नेपाली को मिली है फांसी की सजा मुंगेर : जमालपुर के चर्चित छात्र आदित्य राजकमल अपहरण सह हत्याकांड में फांसी की सजा पाये मनीष मंडल उर्फ नेपाली मंडल को पटना उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. विदित हो कि इस हत्याकांड में विगत 7 मई को मुंगेर […]

आदित्य राजकमल हत्याकांड में नेपाली को मिली है फांसी की सजा

मुंगेर : जमालपुर के चर्चित छात्र आदित्य राजकमल अपहरण सह हत्याकांड में फांसी की सजा पाये मनीष मंडल उर्फ नेपाली मंडल को पटना उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. विदित हो कि इस हत्याकांड में विगत 7 मई को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव ने दोषी पाकर भादवि की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनायी थी. नेपाली मंडल की ओर से पटना उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गयी थी.
जिसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति समरेंद्र प्रताप सिंह एवं न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार मिश्र ने मामले के तथ्यों के मद्देनजर दी गयी सजा को निलंबित करने से इनकार करते हुए जमानत याचिका को अस्वीकृत कर दिया. विदित हो कि जमालपुर के केशोपुर नक्कीनगर निवासी राजकमल उर्फ राजू मंडल के पुत्र आदित्य राजकमल (10 वर्ष) को मनीष मंडल ने 9 अप्रैल 2012 को अपने दो साथियों के साथ मिलकर नृशंस हत्या कर दी थी. उस मामले को लेकर जमालपुर आंदोलित हो उठा था.

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