मुंगेर : अगर आपको नगर निगम या नगर परिषद से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या दाखिल खारिज करानी है तो अद्यतन होल्डिंग टैक्स की रसीद आवेदन के साथ लगानी होगी. इस संदर्भ में राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देश दिया है. ताकि निगम के बकाये राशि की भी वसूली हो सकी.
अद्यतन रसीद रहेगा तभी होगा निगम में काम
मुंगेर : अगर आपको नगर निगम या नगर परिषद से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या दाखिल खारिज करानी है तो अद्यतन होल्डिंग टैक्स की रसीद आवेदन के साथ लगानी होगी. इस संदर्भ में राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी […]

नगर निकायों के आंतरिक संसाधन में वृद्धि एवं संपत्ति कर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है कि नगर निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए आवेदकों को अपने आवेदन के साथ होल्डिंग टैक्स का रसीद लगाना होगा. इसके तहत नगर निगम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज के लिए ठेकेदार के रूप में पंजीकरण, जल संयोजन, ट्रेड लाइसेंस, कचरा उठाव तथा अन्य किसी नगर सेवा को प्राप्त करना शामिल है.
जिस भी आवेदक को आवेदन करना है तो वह उसी नगर निकाय में संपत्ति कर के भुगतान की पावती को प्रस्तुत करना होगा नहीं तो काम नहीं होगा. जब तक आवेदक द्वारा अपने पते के होल्डिंग संपत्ति कर का अद्यतन जमा करने का साक्ष्य नहीं दिया जायेगा तब तक नगर निकाय उस आवेदक को कोई सुविधा प्रदान नहीं करेगी.