मिनी गन फैक्ट्री संचालन के मामले में एक आरोपित को दो वर्ष का कारावास

मुंगेर : मिनी गन फैक्ट्री संचालन कर अवैध हथियार बनाने के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने मंगलवार को एक आरोपित नौशेर आलम को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 11, 2019 8:29 AM

मुंगेर : मिनी गन फैक्ट्री संचालन कर अवैध हथियार बनाने के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनिल कुमार मिश्रा ने मंगलवार को एक आरोपित नौशेर आलम को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष का कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो जहांगीर ने बहस में भाग लिया.

सत्रवाद संख्या 737/10 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह निवासी मो कलीमद्दीन के पुत्र नौशेर आलम को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है. बताया जाता है कि 23 जून 2010 को मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष परवेंद्र भारती को गुप्त सूचना मिली कि तारापुर दियारा में अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है.
जिसके आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी कर एक झोपड़ी में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद‍्भेदन किया था और वहां से अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ ही मैगजीन व हथियार बनाने के उपकरण बरामद की थी. साथ ही मो. नौशेर आलम को रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में थानाध्यक्ष परवेंद्र भारती के बयान पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और आरोपित को मंगलवार को सजा सुनायी गयी.

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