भाई की हत्या मामले में भाई को आजीवन कारावास

मुंगेर : सहोदर भाई की गोली मार कर हत्या करने के आरोपित भाई खड़गपुर निवासी नंदलाल बिंद को न्यायालय द्वारा गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. त्वरित न्यायालय मुंगेर के विद्वान न्यायाधीश नारायण पंडित ने सत्रवाद संख्या 220‍/02 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर नंदलाल बिंद […]

मुंगेर : सहोदर भाई की गोली मार कर हत्या करने के आरोपित भाई खड़गपुर निवासी नंदलाल बिंद को न्यायालय द्वारा गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. त्वरित न्यायालय मुंगेर के विद्वान न्यायाधीश नारायण पंडित ने सत्रवाद संख्या 220‍/02 में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर नंदलाल बिंद को दोषी पाया और उसे भा.द.वि की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्र ने बहस में भाग लिया.

खड़गपुर थाना कांड संख्या 191/96 के तहत एक भाई द्वारा अपने ही सहोदर भाई की गोली मार कर हत्या करने का मामला दर्ज था. सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान पर भा.द.वि की धारा 302 के तहत हत्यारोपित भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
जबकि 27 आर्म्स एक्ट में उसे तीन वर्ष की सजा सुनाई गयी. ये दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. विदित हो कि 7 जुलाई 1996 को हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में गुरुदेव बिंद की हत्या गोली मार किया गया था. इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी रूकमिनिया देवी ने खड़गपुर थाना में मामला दर्ज कराया था.
जिसमें उसने अपने देवर नंदलाल बिंद को नामजद किया था. रूकमिनिया देवी ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि उसके पति पंजाब में मजदूरी करते थे. 7 जुलाई 1996 को पंजाब से घर आये. बरियारपुर गये और वहां से सब्जी लेकर घर पहुंचे. शाम लगभग 4 बजे मेरा देवर नंदलाल बिंद मेरे पति के पास पहुंचा और कहा कि बंटवारा कर दो.
मेरे पति ने कहा कि मां-पिता जब पंजाब से आयेंगे तो बंटवारा करेंगे. जिसके बाद नंदलाल ने कहा कि तुम्हीं बांट दो. छोटा भाई समझ कर मेरे पति ने नंदलाल को दो-चार चप्पल मार दिया. जिसके बाद नंदलाल पिस्तौल लेकर आया और मेरे पति के पीठ में गोली मार दी जो आगे सीने से निकल गया. मेरे पति वहीं गिर गये और उनकी मौत हो गयी.

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