ड्राइविंग लाइसेंस में खुद से अपना मोबाइल नंबर कर सकते हैं अपडेट

वाहन रजिस्ट्रेशन पर मोबाइल नंबर अपडेट न रहने पर विभाग के नियमानुसार जुर्माना देना पड़ सकता है.

मोतिहारी.वाहन रजिस्ट्रेशन पर मोबाइल नंबर अपडेट न रहने पर विभाग के नियमानुसार जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर अब वाहन मालिकों व चालकों पर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसमें जुर्माना वसूलने से लेकर संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन व चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में लोग खुद से वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में खुद से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते है. इसको लेकर विभाग द्वारा निर्देश जारी गया है. वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें. इसके बाद वाहन और ड्राईविंग लाईसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक व मालिक पर कार्रवाई की जायेगी. वहीं पता बदलने के लिए तीस दिनों के अंदर वाहन मालिक को इसकी सूचना विभाग को देना है, नहीं तो इसके उल्लंघन पर कार्रवाई का नियम है. मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा. अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है. नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बना सकेंगे. क्या कहते हैं अधिकारी

कई ऐसे वाहन मालिक व वाहन चालक हैं, जिनका वाहन के रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक मोबाइल नंबर और पता गलत व उपयोग में नहीं है. इसके इस वजह से दुर्घटना व अन्य घटना की स्थिति में उनके पहचान में परेशानी होती है. चालान होने की सूचना नहीं मिल पाती है. ऐसे में वाहन मालिक खुद से इसे अपडेट कर सकते है. यह सुविधा वाहन मालिकों की सुविधा के लिए नहीं है.

निवेदिता कुमारी,डीटीओ पूर्वी चम्पारण

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By Prabhat Khabar News Desk

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