Motihari: महंथ सहित दो आरोपी को तीन- तीन वर्षों के कारावास की सजा

प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह ने लोडेड पिस्टल बरामदगी में एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है.

Motihari: मोतिहारी. प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रसेनजीत सिंह ने लोडेड पिस्टल बरामदगी में एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही दो आरोपी को तीन तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दस दस हजार रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया है. अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है. सजा पिपराकोठी थाना के मकरी महुआवा निवासी स्व. नगीना राय के पुत्र राकेश कुमार तथा खजूरिया थाना के रामपुरवा मठ के महंत रामपुर खजूरिया टोला रामपुरवा निवासी रामरतन दास को हुई. मामले में डुमरिया थाना के तत्कालीन एसआई अनमोल कुमार ने डुमरियाघाट थाना कांड संख्या 71/2019 दर्ज करते हुए कहा था कि 12 अप्रैल 2019 को धनगढाहा चौक के समीप वाहन जांच के दौरान गुप्त सूचना मिली कि रामपुरवा मठ के महंत चार पांच अपराधियों को बुलाकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले है. सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार पुलिस बल का गठन कर करीब 5.10 बजे संध्या उक्त मठ में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस बल को देखकर अपराधी भागने लगें, परंतु पुलिस ने महंत रामरतन दस व राकेश कुमार को धर दबोचा. जांच के दौरान राकेश के पास से एक लोडेड कट्टा पुलिस ने बरामद की. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर वाद संख्या 1104/2024 दर्ज किया गया. विचारण के दौरान लोक अभियोजक संजीव कुमार वर्मा ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By SATENDRA PRASAD SAT

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