Motihari: अवैध हथियार रखने के दोषी को तीन साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

मोतिहारी के ACJM-6 कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के दोषी प्रिंस कुमार को 3 साल की सजा सुनाई है. मधुबन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मजबूत पैरवी से आर्म्स एक्ट के तहत यह फैसला आया है.

Motihari News: जिले के स्थानीय न्यायालय (ACJM-6) ने अवैध हथियार रखने के एक मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने मधुबन थाना क्षेत्र के निवासी प्रिंस कुमार को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है. पुलिस द्वारा पेश किए गए पुख्ता साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

मधुबन पुलिस की त्वरित चार्जशीट आई काम

मामला मधुबन थाना कांड संख्या 321/25 से जुड़ा है. पुलिस ने रोहुआमन निवासी मौजेलाल सहनी के पुत्र प्रिंस कुमार को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने समय पर चार्जशीट दाखिल की. अभियोजन पदाधिकारी संजीव कुमार वर्मा ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से रखा, जिससे आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली.

अलग-अलग धाराओं में कारावास और जुर्माना

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रिंस कुमार को दोषी पाते हुए निम्नलिखित सजा का निर्धारण किया है:

धारा 25(1-B)a आर्म्स एक्ट: इसके तहत दोषी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

धारा 26 आर्म्स एक्ट: इस धारा में कोर्ट ने 2 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया.

अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अपराधियों में खौफ, पुलिस की बड़ी उपलब्धि

मोतिहारी पुलिस ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन विभाग निरंतर समन्वय के साथ कार्य कर रहा है. इस फैसले से अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध मुक्त जिला बनाने की दिशा में त्वरित सुनवाई और सजा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है.

मोतिहारी से अमरेश वर्मा की रिपोर्ट

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By Sarfaraz Ahmad

सरफराज अहमद IIMC से प्रशिक्षित पत्रकार हैं. राजनीति, समाज और हाइपरलोकल मुद्दों पर लिखते हैं. क्रिकेट और सिनेमा में गहरी रुचि रखते हैं. बीते तीन वर्षों से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत हैं।

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