East Champaran News: बंजरिया प्रखंड में सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की परिसंपत्ति पर दखल-कब्जा दिलाने के लिए सोमवार को प्रस्तावित प्रशासनिक कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई. जिला पदाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई होनी थी, लेकिन जमीन से जुड़े तकनीकी कारणों के चलते इसे रोक दिया गया.
कार्रवाई के लिए बीडीओ सह दंडाधिकारी अजय कुमार प्रिंस को प्राधिकृत किया गया था.
बैंक ऋण वसूली से जुड़ा है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेसर्स गौतम एंड संस एचपी गैस ग्रामीण वितरक (प्रोपराइटर भानु प्रकाश गौतम) के विरुद्ध बैंक ऋण की बकाया राशि की वसूली को लेकर सरफेसी एक्ट के तहत कानूनी प्रक्रिया चल रही है.
प्रशासनिक टीम, पुलिस बल और बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में खाता संख्या-119 के खेसरा संख्या-581 एवं 582 की कुल 1 कट्ठा 19 धुर जमीन पर बैंक को कब्जा दिलाने की कार्रवाई प्रस्तावित थी.
दो खेसरा होने से रुकी कार्रवाई
प्राधिकृत दंडाधिकारी अजय कुमार प्रिंस ने बताया कि संपत्ति दो अलग-अलग खेसरा में दर्ज होने के कारण सोमवार को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी.
उन्होंने कहा कि पहले जमीन की सटीक पैमाइश कराई जाएगी. इसके बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पैमाइश के बाद दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया
प्रशासन ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई थीं.
हालांकि, भूमि की सही नपाई आवश्यक होने के कारण फिलहाल कार्रवाई स्थगित कर दी गई है. पैमाइश पूरी होने के बाद बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि रहे मौजूद
मौके पर बीडीओ सह दंडाधिकारी अजय कुमार प्रिंस, दरोगा दयाराम सिंह यादव, अंचल नाजिर मुकेश बैठा, बैंक अधिकारी, बैंक कर्मी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
