Motihari: जून, जुलाई व अगस्त तीन माह के खाद्यान्न का मई माह में भी होगा उठाव

राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है. आनेवाले मानसून को देखते हुए जून जुलाई और अगस्त तक का मुफ्त राशन मई महीने में ही लाभार्थियों को वितरित कर दिया जाएगा.

Motihari : मोतिहारी.राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है. आनेवाले मानसून को देखते हुए जून जुलाई और अगस्त तक का मुफ्त राशन मई महीने में ही लाभार्थियों को वितरित कर दिया जाएगा. इसको लेकर सरकार के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भेज अनुपालन का निर्देश दिया है. पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार ने आने वाले मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न की अग्रिम उठान और लाभार्थियों में वितरण की अनुमति दी है. जिसमें खाद्यान्न के उठाव व वितरण से संबंधित दिशा निर्देश जारी की गयी है. इनमें मई के साथ जून माह के खाद्यान्न का उठाव 11 मई से आरंभ हो गया है. इसके साथ ही एसडीओ को डिस्पैच करने के आदेश दिये गये है. मई माह के खाद्यान्न का वितरण 20 मई तक वितरण का आदेश है. वही जून माह के खाद्यान का वितरण 21 से 31 मई के बीच करने का आदेश है. जुलाई माह के खाद्यान का उठाव 19 मई तक कर लेना है. वही 1 से 15 जून के बीच खाद्यान का वितरण किया जायेगा. अगस्त माह के खाद्यान्न का उठाव की अंतिम तिथि 31 मई तय की गयी है. जिसका वितरण 16 से 30 जून के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश है. पत्र के मुताबिक खाद्यान्न का वितरण तीन माह के लिए अलग-अलग होगा. जिसके लिए लाभुकों से तीन अलग-अलग बार उनका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा. खाद्यान वितरण की सतत निगरानी का निर्देश जिल आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व आपूर्ति निरीक्षक को दिया गया है. ई केवाइसी की लास्ट डेट 30 जूनखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड को आधार से लिंक (राशन कार्ड आधार लिंक) करने के लिए समय सीमा 30 जून 2025 तय की है. अगर राशन कार्ड धारक तय तारीख आधार सीडिंग नहीं करवाते है तो नाम राशन कार्ड से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा. राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग अगर 30 जून तक नहीं की जाती है तो उसका नाम राशन कार्ड से (01 जुलाई 2025 के प्रभाव से) हटा दिया जाएगा और उसे खाद्यान का लाभ भी नहीं दिया जाएगा. यदि कोई लाभुक किसी अन्य राज्य में रह रहा है, तो उसे आधार सीडिंग के लिए अपने गृह राज्य लौटने की आवश्यकता नहीं है.लाभुक जहां है, वहीं से नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी कर सकते है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >