लाइसेंस से एक दिन पहले खाद बेचने का आरोप, बंजरिया में मुख्य आरोपी पर FIR

बंजरिया थाना क्षेत्र में उर्वरक के अवैध कारोबार और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर 'प्रभात खबर' द्वारा उठाए गए मामले के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है. मुख्य आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. यह मामला लक्ष्मण चौक स्थित एक खाद गोदाम से जुड़ा है.

Motihari News: बंजरिया. थाना क्षेत्र में उर्वरक के अवैध कारोबार और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर ''प्रभात खबर'' द्वारा उठाए गए मामले के बाद प्रशासनिक कार्रवाई हुई है. सदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सुरेश प्रसाद के आवेदन पर बंजरिया थाना में मुख्य आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. मामला लक्ष्मण चौक स्थित ''मेसर्स मिथिलेश कुमार सुनील कुमार'' के उर्वरक गोदाम से जुड़ा है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

लक्ष्मण चौक स्थित खाद गोदाम पर हुई थी छापेमारी

14 सितंबर 2026 को सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने लक्ष्मण चौक स्थित उर्वरक गोदाम पर औचक छापेमारी की थी. प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर सुनील कुमार हैं, जो एकडरी, छौड़ादानों के निवासी बताये गये हैं. जांच के दौरान गोदाम में कई अनियमितताएं सामने आने की बात कही गयी.

लाइसेंस में दर्ज पता और गोदाम की जगह अलग मिली

जांच के दौरान अनुज्ञप्ति पत्र में गोदाम का पता ''मानसपुरी, आजाद नगर'' दर्ज पाया गया. अधिकारियों के अनुसार वास्तविक गोदाम स्थल इस पते से करीब पांच किलोमीटर दूर था. लाइसेंस में दर्ज पते और जांच के दौरान मिले गोदाम के स्थान में अंतर को भी अनियमितता के रूप में दर्ज किया गया.

स्टॉक पंजी और गोदाम में मिला अंतर

अधिकारियों ने iFMS स्टॉक पंजी में दर्ज उर्वरक की मात्रा का गोदाम में मौजूद भौतिक स्टॉक से मिलान किया. इस दौरान दोनों के बीच अंतर पाया गया. कृषि विभाग ने स्टॉक में मिली इस भिन्नता को जांच के दौरान सामने आये प्रमुख बिंदुओं में शामिल किया है.

लाइसेंस जारी होने से एक दिन पहले बिक्री का आरोप

जांच में तारीख से जुड़ी भी अनियमितता सामने आने की बात कही गयी है. प्रतिष्ठान का लाइसेंस 10 सितंबर 2026 को निर्गत हुआ था, जबकि कृषि विभाग के अनुसार उर्वरक की बिक्री 9 सितंबर 2026 को ही किये जाने का मामला सामने आया. यानी लाइसेंस जारी होने से एक दिन पहले बिक्री किये जाने का आरोप है.

उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत दर्ज हुआ केस

अधिकारियों के निर्देश पर कृषि विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act), 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत बंजरिया थाना में कांड संख्या 517/26 दर्ज कराया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. थानाध्यक्ष निभा कुमारी ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है

किसानों में खुशी का माहौल

इस त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में प्रशासनिक मुस्तैदी की चर्चा हो रही है. स्थानीय ग्रामीण और किसान सदर एसडीओ अरुण कुमार और डीएसपी दिलीप कुमार के कार्यों की चौतरफा सराहना कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि इस तरह की सख्ती से कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा और समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध हो सकेगी.

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लेखक के बारे में

By Raj Nikhil

राज निखिल एक अनुभवी और निष्पक्ष पत्रकार हैं. उन्हें विशेष रूप से क्राइम रिपोर्टिंग और डिजिटल मीडिया में विशेष अनुभव है. वर्तमान में वह 'प्रभात खबर' से जुड़े हैं. इससे पहल वे 'न्यूज 18 लोकल', 'पब्लिक वाइल्ड डिजिटल' और 'सन्मार्ग' में सेवाएं दे चुके हैं.

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