Madhubani News : चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी हुई पूरी

जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त आदेश के तहत केंद्रीय चयन पर्षद लिखित चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के कदाचार मुक्त आयोजन के लिए शनिवार निर्देश जारी किए.

मधुबनी. जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त आदेश के तहत केंद्रीय चयन पर्षद लिखित चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के कदाचार मुक्त आयोजन के लिए शनिवार निर्देश जारी किए. परीक्षा के शांतिपूर्ण व कदाचार रहित आयोजन के लिए जिले के तेजतर्रार दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है. 10 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन एक पाली में होगी. परीक्षा का समय 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा. सभी अभ्यर्थियों को 9:30 पूर्वाह्न में परीक्षा सेंटर पर रिपोर्ट करना है. 10.30 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया जाएगा. शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा के लिए शनिवार को डीआरडीए सभाकक्ष में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को ब्रीफिंग भी की गई. परीक्षा आयोजन के लिए सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 17 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है. डीएम व एसपी ने परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं उड़नदस्ता दल की टीम गठित की है. साथ ही, सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. अभ्यर्थियों की अनिवार्य रूप से बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी. जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर कलम, मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा. जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाए जाएंगे. किसी भी परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक, वीक्षक अथवा किसी अन्य कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं होगी. सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी, किसी भी प्रकार के भ्रम, अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. बैठक में अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार,लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता कुमार आलोक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंदन कुमार झा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.

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Author: GAJENDRA KUMAR

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