Bihar News: बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन करते हुए दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों के कर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. नई अधिसूचना के अनुसार अब नए दोपहिया वाहनों पर उनके एक्स-शोरूम मूल्य के आधार पर एकमुश्त कर लिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है.
एक्स-शोरूम कीमत के अनुसार तय हुई नई कर दरें
नई व्यवस्था के तहत प्रथम निबंधन (रजिस्ट्रेशन) के समय एकमुश्त कर लिया जाएगा. कर की नई दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:
- एक लाख रुपये तक के एक्स-शोरूम मूल्य वाले दोपहिया वाहन : 9 प्रतिशत
- एक लाख से आठ लाख रुपये तक : 10 प्रतिशत
- आठ लाख से 15 लाख रुपये तक : 11 प्रतिशत
- 15 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहन : 13 प्रतिशत
तिपहिया और व्यावसायिक वाहनों के लिए भी नई व्यवस्था
अधिसूचना में तिपहिया वाहनों के लिए भी नई कर दरें निर्धारित की गई हैं. इसके अलावा व्यवसायिक उपयोग में आने वाली मोटरसाइकिलों के लिए भी 15 वर्षों की अवधि के लिए एकमुश्त कर की व्यवस्था की गई है. वाहन निर्माताओं और डीलरों के अधीन रहने वाले वाहनों पर वार्षिक कर की दरें भी तय कर दी गई हैं.
सात कार्य दिवस बाद लागू होंगे नए नियम
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचना बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से सात कार्य दिवस बाद प्रभावी होगी. विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था के अनुपालन के निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
