Traffic Challan पर राहत, राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने चालानों पर 50 से 60% तक कम होगी राशि

मधुबनी में आज राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने पुराने यातायात चालानों को निपटाने का सुनहरा मौका है. परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की चुनिंदा धाराओं के तहत चालान राशि में 50 से 60% तक की भारी छूट दे रहा है. हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग जैसे चालानों पर भी मिलेगी राहत.

मधुबनी: आज आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालकों को पुराने यातायात चालानों के निपटारे का अवसर मिलेगा. जिला परिवहन कार्यालय, मधुबनी में आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की चयनित धाराओं के तहत लंबित चालानों के निपटारे के लिए संशोधित शमन राशि निर्धारित की है. जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू ने बताया कि वाहन चालकों को चालान की मूल शमन राशि की तुलना में 50 से 60 प्रतिशत तक कम राशि जमा करनी होगी.

परिवहन विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, लोक अदालत की तिथि से 90 दिन पूर्व के लंबित चालानों का ही चयनित धाराओं के अंतर्गत निपटारा किया जाएगा. अन्य धाराओं में शमन की राशि यथावत रहेगी.

इन धाराओं में मिलेगी राहत

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 के तहत आदेश या निर्देश की अवहेलना तथा बाधा उत्पन्न करने पर निर्धारित 2,000 रुपये की शमन राशि के स्थान पर 1,000 रुपये जमा करने होंगे. इसी प्रकार धारा 180 के तहत अप्राधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने और धारा 181 के तहत बिना चालक अनुज्ञप्ति के वाहन चलाने पर निर्धारित 5,000 रुपये की जगह 2,500 रुपये शमन राशि देय होगी.

धारा 183(1) के तहत ओवरस्पीडिंग के मामलों में हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) के लिए 2,000 रुपये की जगह 1,000 रुपये तथा भारी मोटर वाहन (एचएमवी) के लिए 4,000 रुपये के स्थान पर 2,000 रुपये शमन राशि निर्धारित की गयी है.

धारा 189 के तहत सार्वजनिक स्थान पर तेज गति से वाहन चलाने के मामले में 5,000 रुपये के बजाय 2,500 रुपये जमा करने होंगे. वहीं, धारा 192 के तहत बिना पंजीकृत वाहन का उपयोग करने पर 5,000 रुपये की मूल शमन राशि के स्थान पर 2,000 रुपये देय होंगे.

हेलमेट और सीट बेल्ट चालान पर भी छूट

धारा 194ख(1) के तहत सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर निर्धारित 1,000 रुपये की जगह 500 रुपये शमन राशि देनी होगी. धारा 194ग के तहत दोपहिया वाहन में पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हेलमेट का प्रयोग नहीं करने और धारा 194घ के तहत दोपहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट नहीं लगाने पर भी 1,000 रुपये की जगह 500 रुपये जमा करने होंगे.

धारा 194ड के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने में बाधा उत्पन्न करने पर निर्धारित 10,000 रुपये की शमन राशि घटाकर 5,000 रुपये कर दी गयी है. इसके अलावा धारा 196 के तहत बिना बीमा वाहन चलाने के मामले में 2,000 रुपये के स्थान पर 1,000 रुपये शमन राशि निर्धारित की गयी है.

चयनित धाराओं में लंबित चालान निपटाने की अपील

परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाकर चयनित धाराओं में लंबित अपने यातायात चालानों का निपटारा करा सकते हैं.

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By Kartik Kumar

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