मो. अरमान हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

सुबोध कुमार पटवा को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

मधुबनी . बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब दो साल पूर्व हुई मो. अरमान की हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस के सुनने के बाद आरोपी लौकहा थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोल निवासी सुबोध कुमार पटवा को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने कि राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सरकार कि ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने बहस करते हुए आरोपी को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता जयकिशोर सिंह ने बहस करते हुए न्यायालय से कम से कम सजा देने की मांग की थी.

क्या है मामला

अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 12 मार्च 2022 की है. सूचक खुटौना बाजार के मो. जमील अख्तर का पुत्र मो. अरमान खुटौना बाजार में इंदिरा चौक के पास कपड़े बिक्री करता था. घटना की रात 9 बजे आरोपी एक अन्य साथी के साथ मो. अरमान को अपने साथ ले गया. कुछ देर के बाद मृतक के पिता को सूचना मिली की आरोपी ने पंडयंत्र रचकर कर मो. अरमान की हत्या कर बाबूबरही थाना क्षेत्र के कमला नदी के पूर्वी बांध अमोला लान स्थित एक खेत में हत्या कर फेंक दिया है. सूचना मिलने पर मृतक के पिता घटनास्थल पर पहुंच कर शव की पहचान की थी. मामले को लेकर मृतक के पिता मो. जमील अख्तर ने बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >