Madhubani News : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने निजी नर्सिंग होम संचालक पर दर्ज करायी प्राथमिकी
क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक निजी नर्सिंग होम पर केस दर्ज कराया गया है.
बेनीपट्टी. क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक निजी नर्सिंग होम पर केस दर्ज कराया गया है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ पीएन झा ने मां हॉस्पिटल के नाम से संचालित निजी नर्सिंग होम के संचालक बेनीपट्टी थाना के कछड़ा निवासी मो. कयामुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. उल्लेख किया गया है कि अनुमंडल कार्यालय के समीप मां हॉस्पिटल नामक नर्सिंग होम की अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक ने बीते 27 सितंबर को जांच की थी. इसके बाद इसकी रिपोर्ट सिविल सर्जन को उपलब्ध करायी गयी जांच के दौरान नर्सिंग होम खुला पाया गया था्र जबकि संचालक द्वारा अपना हॉस्पिटल बंद कर निबंधन रद्द करने के लिए सीएस कार्यालय में आवेदन जमा कराया था. निबंधन की वैधता भी समाप्त हो गयी थी. बावजूद जांच में नर्सिंग होम में दो ऑपरेशन हुई महिला मरीज मिलीं थीं. दूसरी महिला मरीज के भी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी. पूर्व में मानक के अनुरूप संचालित नहीं पाये जाने के कारण 50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगा ते नर्सिंग होम बंद करने का निर्देश दिया गया था्र लेकिन इस निर्देश के बाद भी जांच के दौरान नर्सिंग होम संचालित होते हुए पाया गया. इसके बाद संचालक पर वित्तीय उल्लंघन का दोषी मान एक लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया गया. इसके बाद भी संचालक ने नर्सिंग होम बंद नहीं किया.उसके बाद तृतीय अति उल्लंघन का दोषी मानते हुए पांच लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया गया था एवं पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर नर्सिंग होम बंद करते हुए जिला निबंधन अथॉरिटी मधुबनी के नाम से उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया था. लेकिन संचालक द्वारा अर्थ दंड की राशि जमा नहीं की गई. जो नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली 2013 के नियम के विरुद्ध है. संचालक को उक्त अर्थ दंड की राशि जमा करने के लिए बार बार स्मारित भी किया गया. इसलिये संचालक पर तृतीय अति उल्लंघन का दोषी मानते हुए अर्थ दंड नहीं जमा करने के कारण प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाए. बेनीपट्टी थानाध्यक्ष शिव शरण साह ने कहा कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
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