Madhubani News : राष्ट्रीय लोक अदालत में 59.51 लाख रुपये कराये गये जमा

बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.

बेनीपट्टी. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के सदस्य सचिव के निर्देश पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नयी दिल्ली के आदेशानुसार बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को अनुमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव मनीष राय की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दो पीठों का गठन किया गया था. जहां न्यायाधीशों की मौजूदगी में मामलों की सुनवाई कर आपसी सुलहनामे के आधार पर मामले का निष्पादन किया गया. पहले पीठ में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी मो. शोएब व अधिवक्ता सदस्य प्रशांत कुमार ठाकुर व दूसरी पीठ में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष रंजन व अधिवक्ता सदस्य सतनजीव कुमार शामिल थे. इस दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि 1995 में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस अदालत का गठन किया गया था. सुलहनीय वादों का निपटारा कर लोगों को सरल, सुलभ, सस्ता व त्वरित न्याय दिलाने के लिये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है. अदालत में कोर्ट केस, बैंक, विद्युत, दूरसंचार व वन विभाग सहित अन्य विभागों के कुल 3111 में 165 मामलों का निष्पादन कर कुल 59 लाख 51 हजार 450 रुपये के समझौता राशि के तौर पर राजस्व वसूल की गयी. निष्पादित हुए मामलों में बैंक के 2101 मामले में 65 मामलों का निष्पादन 57 लाख 72 हजार 818 रुपये के समझौता राशि के साथ किया गया. वहीं कोर्ट केस के 795 मामलों में 93 मामलों का निष्पादन 1 लाख 65 हजार 632 रुपये के साथ किया गया, जबकि बीएसएनएल से संबंधित 214 में 6 मामलों का निष्पादन 8 हजार रुपये के समझौता राशि के साथ किया गया. साथ ही माप तौल विभाग के एक मामले में एक मामले का निष्पादन 5 हजार रुपये के समझौता राशि के साथ किये गये. इस तरह सभी प्रकार के 165 मामलों का निष्पादन कर कुल 59 लाख 51 हजार 450 रुपये के समझौता राशि के साथ किया गया. मौके पर विधिक सेवा समिति के मो. सलमान, प्रभारी प्रशासन अशोक ठाकुर के अलावे विभिन्न बैंक व प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि सहित अन्य लोग मौजूद थे.

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Author: GAJENDRA KUMAR

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