बिना अनुमति प्रदर्शन पर प्रशासन ने लगायी रोक

मधुबनी : निर्वाचन को स्वच्छ बनाने के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है. इस दौरान बिना अनुमति प्राप्त किये सभा, जुलूस व धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी है. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नामांकन में नहीं किया […]

मधुबनी : निर्वाचन को स्वच्छ बनाने के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है. इस दौरान बिना अनुमति प्राप्त किये सभा, जुलूस व धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गयी है. आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नामांकन में नहीं किया जायेगा. किसी भी तरह का राजनीतिक सभा या रोड जुलूस बिना अनुमति के करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जायेगा.
पोस्टर छापने में बरतनी होगी सावधानी : मधुबनी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि पोस्टर, हैंडबिल, बैनर आदि के प्रकाशन में प्रिंटिंग प्रेस वाले सावधानी बरतें. हर हाल में मुद्रक व प्रकाशक का नाम रहना चाहिए. आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा के बाद ही मुद्रण होगा. पोस्टर, पंपलेट आदि के मुद्रण में निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >