Madhubani : नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक को बीस वर्ष सश्रम कारावास

न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी के न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई.

By DIGVIJAY SINGH | September 9, 2025 9:57 PM

न्यायालय ने आरोपी पर लगाया पचास हजार जुर्माना लौकही थाना क्षेत्र का मामला पीड़िता को पांच लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश मधुबनी . लौकही थाना क्षेत्र में नावालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय सात सह विशेष न्यायालय पॉस्को के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी के न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी अंघरामठ थाना क्षेत्र धबौली निवासी मनोज मंडल को दफा 376 ए बी भादवि व छह पॉक्सो एक्ट में बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने आरोपी के किए कुकृत्य के लिए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. जिससे समाज में ऐसे लोगों के लिए एक सबक हो. वहीं बचाव पक्ष से डिफेंस कॉसिंल चीफ रंजीत कुमार झा ने बहस करते हुए न्यायालय से कम से कम सजा की मांग की थी. क्या है मामला विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना 14 जनवरी 2024 की है. पांच वर्षीय पीड़िता अपने नाना के यहां थी. खेलने के दौरान शौच लगने पर शौच करने घर से पूर्व बगीचा के तरफ चली गई. करीब 2.30 बजे दिन में पीड़िता की मौसी किसी काम से बगीचा के तरफ गई. तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. जब वहां गई तो आरोपी को नावालिग के साथ दुष्कर्म करते देखी. आरोपी उसे देखते ही भाग गया. इसके बाद पीड़िता को गोदी में उठा कर घर लायी. जहां पीड़िता के शरीर से काफी खून निकल रहा था. जिसे तत्काल लौकही अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना को लेकर पीड़िता के नाना ने लौकही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पांच लाख मुआवजा देने का आदेश न्यायालय ने पीड़िता के हुई मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पांच लाख रुपये देने का आदेश जारी किया है. साथ ही आरोपी पर लगाए गए पचास हजार जुर्माना देने कि स्थिति में वह जुर्माना राशि भी पीड़िता को देने का आदेश जारी किया है.

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