अपहरण मामले में एक दोषी करार, 9 को सजा का एलान

मधुबनी : शादी की नीयत से अपहरण के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव ने खजौली थाना क्षेत्र के दोस्तपुर निवासी आरोपी संजय कुमार साह को दफा 363 एवं 366(ए) भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई नौ को होगी. अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव के […]

मधुबनी : शादी की नीयत से अपहरण के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव ने खजौली थाना क्षेत्र के दोस्तपुर निवासी आरोपी संजय कुमार साह को दफा 363 एवं 366(ए) भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई नौ को होगी. अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव के अनुसार 16 नवंबर 2006 को 15 वर्षीय पीड़िता अपने सहेली के साथ हाई स्कूल बेल्हवार पढ़ने जा रही थी. इसी दौरान जब पीड़िता शिवीपट्टी गांव से दक्षिण करैला चौर में 10.30 बजे आरोपी ने बोलेरो गाड़ी में जबरन बैठा कर भाग गया था.

इस घटना की जानकारी पीड़िता के साथ चल रही उसकी सहेली ने उसके पिता को दी. पीड़िता के पिता द्वारा आरोपी के पिता से उस बात को कहा था. इस पर आरोपी के परिजन द्वारा पीड़िता के पिता को गाली गलौज करते हुए मारने का धमकी दिया था. इस बावत पीड़िता के पिता द्वारा राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >