अप्रैल से जून 2026 तक के खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण समय से होगा, निर्देश जारी

जून माह का वितरण केवल जून में ही किया जायेगा. किसी भी स्थिति में अग्रिम या विलंबित वितरण नहीं किया जायेगा

कुमारखंड

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा दो अप्रैल 2026 को जारी पत्रांक-1596 के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल, मई एवं जून 2026 माह के लिए खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण को लेकर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. यह निर्देश भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्र के आलोक में जारी किया गया है. जारी निर्देश के अनुसार अप्रैल 2026 माह के लिये खाद्यान्न वितरण चक्र तीन अप्रैल 2026 से प्रारंभ कर दिया गया है. इसके लिये जन वितरण प्रणाली के सभी विक्रेताओं को पूर्व में ही खाद्यान्न का आवंटन कर दिया गया है, ताकि लाभुकों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जा सके. मई एवं जून 2026 के लिए खाद्यान्न का आवंटन भी अलग-अलग माह के लिये पृथक रूप से ऑनलाइन सक्षम किया जायेगा.

इन दोनों महीनों के खाद्यान्न को डोर-स्टेप डिलीवरी के माध्यम से सीधे जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है, इससे परिवहन में पारदर्शिता एवं सुगमता बनी रहे. साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मई माह का खाद्यान्न वितरण केवल मई में तथा जून माह का वितरण केवल जून में ही किया जायेगा. किसी भी स्थिति में अग्रिम या विलंबित वितरण नहीं किया जायेगा, ताकि वितरण प्रणाली व्यवस्थित एवं नियंत्रित बनी रहे. अंत में सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करें, ताकि खाद्यान्न वितरण प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सके.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Kumar Ashish

Kumar Ashish is a contributor at Prabhat Khabar.

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >