डीसीएलआर के आदेश पर सिंहेश्वर में जमीन पर दिलाया गया दखल-कब्जा, पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड में लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद का प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर समाधान कर दिया है. डीसीएलआर के आदेश के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में वादी को जमीन पर कब्जा दिलाया गया.

Madhepura Land Dispute: सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र के मौजा पटोरी में लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद का प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के अनुरूप निष्पादन कर दिया. डीसीएलआर न्यायालय के आदेश के बाद अंचल प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में वादी विशुनदेव पंडित को विवादित भूमि पर दखल-कब्जा दिलाया.

जनता दरबार में नहीं बनी थी सहमति

जानकारी के अनुसार मौजा पटोरी स्थित खाता संख्या 554, खेसरा संख्या 912, रकबा 3 कट्ठा 13 धुर 5 धुरकी भूमि को लेकर विशुनदेव पंडित एवं सीताराम पंडित पक्ष के बीच विवाद चल रहा था. मामले की सुनवाई पहले शनिवारीय जनता दरबार में हुई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी.

डीसीएलआर न्यायालय में हुई सुनवाई

जनता दरबार में समाधान नहीं निकलने के बाद मामला बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत डीसीएलआर, मधेपुरा न्यायालय भेजा गया. न्यायालय ने वाद संख्या बीएलडीआर 08/23-24 दर्ज कर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई की.

वादी के पक्ष में आया फैसला

सुनवाई के बाद डीसीएलआर न्यायालय ने वादी विशुनदेव पंडित के पक्ष में दखल-कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया. आदेश के अनुपालन के लिए वादी ने अंचल कार्यालय में आवेदन दिया, जिसके बाद प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस बल की मौजूदगी में दिलाया गया कब्जा

डीसीएलआर न्यायालय से पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के बाद निर्धारित तिथि पर अंचलाधिकारी नवीन कुमार सिंह एवं थानाध्यक्ष बिनोद कुमार सिंह की उपस्थिति में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची. न्यायालय के आदेश के अनुसार विशुनदेव पंडित को विवादित भूमि पर दखल-कब्जा दिलाया गया. पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई.


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लेखक के बारे में

सुशांत कुमार प्रिंट माध्यम में 10 वर्षों से और डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. सिंहेश्वर (मधेपुरा) क्षेत्र में काम कर रहे हैं. सामाजिक कार्यों, शिक्षा, राजनीति व खेल में रुचि रखते हैं.

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