मधेपुरा : प्रेस नोट के प्राप्त होते ही अधिसूचना जारी होगी और आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी. मधेपुरा एवं मुरलीगंज में वीडियोग्राफी के साथ सीसीटीवी के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन न हो इसकी निगरानी की जायेगी. प्रत्याशी अपने वार्ड का वोटर लिस्ट शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं. मधेपुरा व मुरलीगंज के लिए प्रेक्षक की भी प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है. उक्त बातें जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी मो कयूम अंसारी ने कही.
उन्होंने कहा कि देर शाम तक प्रेस नोट प्राप्त होने की संभावना है. नोडल पदाधिकारी ने बताया कि मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के लिए सहरसा के जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष शरण तथा मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र के लिए सुपौल जिला के बीरपुर अनुमंडल डीसीएलआर इफ्तेखार अहमद प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
