मधेपुरा : एडीजे प्रथम न्यायाधीश रमण कुमार की अदालत में सोमवार को परमेशवरी यादव हत्याकांड के मामले में गणेशी यादव, मोहन यादव, रामचंद्र यादव, राम यादव व धनराज यादव सभी निवासी गोसाय टोला मधेपुरा को सत्र वाद (105/15) आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
हत्या मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास
मधेपुरा : एडीजे प्रथम न्यायाधीश रमण कुमार की अदालत में सोमवार को परमेशवरी यादव हत्याकांड के मामले में गणेशी यादव, मोहन यादव, रामचंद्र यादव, राम यादव व धनराज यादव सभी निवासी गोसाय टोला मधेपुरा को सत्र वाद (105/15) आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं देने पर दो-दो वर्ष की […]

क्या था मामला : मामले का सूचक खुद मृतक परमेश्वरी यादव था. 18 फरवरी 2015 की रात में अपने मचान पर परमेश्वरी सोये थे और जब वे खैनी खाने के लिए 02:20 पर उठे, इस दौरान मोहन यादव व गणेशी यादव ने उसका मुंह दबा दिया तथा शिवनंदन यादव ने गोली मारने को कहा. कहा कि परमेश्वरी ने सबको परेशान कर दिया है. जमीन हमको नहीं अपनी बेटी को देना चाहता है. हल्ला सुनकर उनकी बेटी आयी. सूचक ने अस्पताल में उक्त बातें पुलिस पदाधिकारी को बताया था. इस संबंध में मधेपुरा थाना कांड संख्या 102/15भादवी के धारा 307/34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया. परेश्वरी यादव की मौत के बाद 307 को धारा 302 में बदल दिया गया.