-नोटिस तामील होने के बाद भी नहीं हुआ उपस्थित वादी -दोनों शराब तस्कर पर मद्य निषेध थाना में पांच व चार अभियोग है दर्ज लखीसराय. न्यायालय सह जिला दंडाधिकारी मिथलेश मिश्र ने दो शराब तस्करों के मामले की सुनवाई करते हुए दोनों के खिलाफ तीन-तीन महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है. अपराध नियंत्रण वाद संख्या 01/2025 की सुनवाई करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे कि टाउन थाना क्षेत्र के सालौनाचक गांव निवासी गोरे लाल सिंह के पुत्र मृत्युंजय सिंह उर्फ भिखारी सिंह के खिलाफ एवं उत्पाद थाना में पांच अभियोग दर्ज है. मद्य निषेध विभाग ने पत्रांक के साथ दिनांक 26 दिसंबर 2024 को प्रतिवादी पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया. जिसके उपरांत वादी को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन वह नहीं उपस्थित हो सका और न ही उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. राज्य सरकार की और अपर लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी द्वारा उपस्थित नहीं होना एवं साक्ष्य नहीं प्रस्तुत नहीं करने की वजह से उस पर आरोप सिद्ध होता है. जिससे उन्हें तीन महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया. वहीं दूसरी ओर अपराध नियंत्रण संख्या दो की सुनवाई की गयी. जिसमें टाउन थाना क्षेत्र के ही इंग्लिश मोहल्ला निवासी स्व. राम चौधरी के पुत्र सह तस्कर बबलू कुमार के खिलाफ वाद संख्या एक की तरह ही न्यायालय समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी के यहां सुनवाई और कार्रवाई की गयी. बबलू के खिलाफ उत्पाद थाना में चार अभियोग दर्ज है. बबलू भी न तो उपस्थित हो सका और न ही उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. बबलू को भी तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया गया. दोनों शराब तस्कर को जिला में प्रवेश करने पर प्रयोजन एवं पुलिस को सूचना देने का निर्देश दिया गया. न्यायालय के आदेश के प्रतिलिपि संबंधित अधिकारी को भेजने का निर्देश जारी किया गया.
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