शराब बिक्री के आरोपी एवं जमानत पर बाहर रहने वाले को किया गया जिला बदर

जमानत पर बाहर रहने वाला तस्कर को किया जिला बदर

लखीसराय. जिले में एक बार फिर एक शराब तस्कर को तीन मां के लिए जिला बदर कर दिया गया है. न्यायालय समाहर्ता एवं जिलाधिकारी के न्यायालय में सोमवार को एसपी अजय कुमार एवं एसडीपीओ शिवम कुमार की रिपोर्ट पर विचार करते हुए जिले के बड़हिया के वीरपुर थाना के अरविंद सिंह के पुत्र अभिमन्यु सिंह उर्फ मनु सिंह पर आरोप सिद्ध होने के बाद उसे तीन माह का जिला बदर किया गया. न्यायालय में विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा कहा गया है कि बिहार में अपराध नियंत्रण 2025 का कानून अधिनियम चलाया जा रहा है. जिसमें अपराधी को दंड देना न्यायोचित है. अभिमन्यु के खिलाफ वीरुपुर थाना में कुल पांच मामला दर्ज है. अभिमन्यु को न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए साक्षी एवं उपस्थिति के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन वे न्यायालय में ना ही उपस्थित हुए और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया इससे जाहिर है कि अभिमन्यु को सभी मामला स्वीकार है. न्यायालय में फैसला सुनाते हुए कहा गया कि अभिमन्यु को अभिमन्यु को तीन माह के लिए जिला बदर किया जाय. जरूरी काम के लिए यहां पर पहुंचने के लिए उन्हें वीरुपुर थाना को सूचना देनी होगी एवं आने का प्रयोजन के साथ-साथ आने जाने का समय भी अंकित करना होगा. अभिमन्यु वर्तमान में जमानत पर बाहर है. समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने, थाना क्षेत्र में लोगों का स्वतंत्र विचरण के लिए अभिमन्यु का जिला बदर होना आवश्यक है.

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By Rajeev Murarai Sinha Sinha

Rajeev Murarai Sinha Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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