Shravani Mela 2026 : श्रावणी एवं भादो मेला-2026 के दौरान कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लखीसराय जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. अब अनधिकृत रूप से संशोधित (मॉडिफाइड) मालवाहक वाहनों से श्रद्धालुओं का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे जिले में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा.
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सख्ती
श्रावणी एवं भादो मेला के दौरान बिहार सहित कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं. इसी दौरान कई वाहन मालिक ट्रैक्टर, पिकअप और ट्रकों जैसे मालवाहक वाहनों में बांस-बल्ला, लोहे या स्टील के पाइप लगाकर अस्थायी ढांचा तैयार कर श्रद्धालुओं को बैठाकर ले जाते हैं. जिला प्रशासन ने इसे बेहद खतरनाक बताते हुए इस पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्णय लिया है.
मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा
प्रशासन के अनुसार मालवाहक वाहनों को इस तरह यात्री वाहन में बदलना मोटर यान अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है. ऐसे वाहनों में सफर के दौरान दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए इस बार मेले के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पूरे जिले में चलेगा विशेष जांच अभियान
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि मेले की अवधि में जिलेभर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा. जांच के दौरान यदि कोई मॉडिफाइड मालवाहक वाहन श्रद्धालुओं को ले जाते हुए पाया गया तो उसे तत्काल रोका जाएगा. संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वाहन को जब्त भी किया जाएगा.
सभी विभागों को मिलकर करनी होगी कार्रवाई
प्रभावी निगरानी के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन का उद्देश्य मेला अवधि में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना और श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है.
प्रशासन की श्रद्धालुओं से अपील
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं, वाहन चालकों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत और विधिसम्मत यात्री वाहनों का ही उपयोग करें. साथ ही आम लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि यदि कहीं अवैध रूप से श्रद्धालुओं को ढोते हुए मॉडिफाइड मालवाहक वाहन दिखाई दें तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना या प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
