कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

91 प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध, 40 से 80 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान

लखीसराय. किसानों के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध कराने को लेकर कृषि यंत्र पोर्टल खोला जा चुका है. किसान अब कृषि यंत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन छह अक्तूबर से शुरू कर दिया गया है. किसानों से 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन यंत्र के लिए लिया जायेगा. हालांकि अभी तक किसान द्वारा आवेदन ऑनलाइन नहीं किया गया है. ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक के द्वारा किसानों को जानकारी दे रहे हैं. किसानों को पंजीकरण के अलावा जमीन की राजस्व रसीद एवं आधार कार्ड आवश्यक है. ऑनलाइन आवेदन के बाद एक ही यंत्र के लिए दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी सिस्टम अपनाया जायेगा. यह कार्य विस चुनाव के बाद किया जायेगा.

मिनी टूल किट से लेकर हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट का यंत्र उपलब्ध

किसानों के लिए कृषि विभाग में कुल 91 प्रकार का यंत्र उपलब्ध है, जिसके लिए किसान नलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों के लिए स्मॉल एग्रीकल्चर मैन्युअल टूल किट से लेकर फ्लोर, ऑयल, राइस व दाल मिल अनुदान की राशि पर उपलब्ध कराया जा सकता है. किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने के बाद ही लॉटरी सिस्टम में नाम आने पर ही उन्हें अनुदान की राशि पर यंत्र उपलब्ध कराया जायेगा. पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में यंत्रों की संख्या बढ़ायी गयी है. इस बार किसानों को अपनी फसल का मीलिंग करने के लिए भी यंत्र उपलब्ध कराया जा सकता है. किसानों को हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग का यंत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है. सभी यंत्रों पर अलग-अलग अनुदान की राशि है. सामान्य वर्ग के लिए कम एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यंत्रों पर अधिक अनुदान की राशि मिलेगी.

सामान्य के लिए मैनुअल टूल किट्स के कुछ यंत्रों छोड़कर 40 प्रतिशत, एससीएसटी ईबीसी के लिए 50 से 80 प्रतिशत अनुदान

समान्य वर्ग के किसानों के लिए मैन्युअल टूल किड्स के कुछ यंत्रों छोड़कर शेष यंत्रों पर 40 प्रतिशत अनुदान की राशि देय होगी. जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान की राशि दिया जायेगा. महंगे यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए 50 प्रतिशत एवं सस्ते दर के यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान की राशि दी जायेगी. दोनों वर्ग की किसान के यंत्रों पर 20 से 30 हजार रुपये की राशि का अंतर होता है. हालांकि जिले में एससी एवं एसटी वर्ग के बहुत कम किसान होने के कारण अनुदान का लाभ नहीं मिल पाता है. जिले में सामान्य वर्ग के किसान अधिक हैं. जिनके लिए 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान की राशि किसी विभाग द्वारा दिया जायेगा.

बोले अधिकारी

डीएओ कुंदन कुमार ने बताया कि आचार संहिता लगने से पूर्व कृषि यंत्र का पोर्टल ऑनलाइन आवेदन के लिए खोल दिया गया था. 30 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जायेगा. चुनाव संपन्न होने के बाद डीएम के नेतृत्व में दो से अधिक एक यंत्र लेने वाले आवेदकों का लॉटरी सिस्टम से चयन कराया जायेगा. जिन किसानों का नाम लॉटरी सिस्टम में आ जायेगा. उन्हें अनुदान की राशि पर यंत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा.

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