सूर्यगढ़ा/लखीसराय. राज्य सरकार के निर्देश पर शनिवार को जिले भर के विभिन्न स्थान जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद संबंधी मामले की सुनवाई की गयी. लखीसराय टाउन थाना में अंचलाधिकारी सुप्रिया आनंद के नेतृत्व में आयोजन किया गया. जहां पांच मामलों की सुनवाई के बाद एक मामले का निष्पादन किया गया. वहीं सूर्यगढ़ा थाना में अंचलाधिकारी स्वतंत्र कुमार के द्वारा अपर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद की सुनवाई की गयी. यहां दो नये मामले आये. जबकि सूर्यगढ़ा बाजार के सुंदर अग्रवाल के पुत्र सुनील कुमार अग्रवाल बनाम निस्ता गांव के रहने वाले भागीरथ राम, संजय राम, प्रकाश राम एवं अनिल राम के वाद में द्वितीय पक्ष उपस्थित नहीं थे. अंचलाधिकारी ने बताया कि तीनों मामले में दोनों पक्षों को नोटिस कर सुनवाई की अगली तिथि तीन मई को संपूर्ण भू-दस्तावेज के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. यहां एसआइ निशा कुमारी, राजस्व कर्मचारी अभिषेक कुमार आदि मौजूद रहे. उधर, मेदनीचौकी थाना में राजस्व कर्मचारी अभिषेक कुमार के द्वारा पुलिस पदाधिकारी के उपस्थिति में सुनवाई की गयी. यहां तीन मामले का निष्पादन कर दिया गया. तीन अन्य मामले में पुलिस बल के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया. जबकि दो नये मामले में दोनों पक्षों को नोटिस कर सुनवाई के अगली तिथि में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.
वहीं मानिकपुर थाना में राजस्व कर्मचारी दीपिका कुमारी के द्वारा भूमि विवाद संबंधी मामले की सुनवाई की गयी. यहां एक मामला आया, जिसमें दोनों पक्ष उपस्थित नहीं थे. नोटिस कर अगली तिथि में दोनों पक्ष को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. उधर, पिपरिया थाना में अंचलाधिकारी परवीन अनुरंजन के द्वारा सुनवाई की गय. अंचलाधिकारी ने बताया कि यहां कुल छह मामले की सुनवाई हुई. इनमें से चार मामले का निष्पादन कर दिया गया.रामगढ़ चौक प्रतिनिधि
के अनुसार,
तेतरहाट थाना में थानाध्यक्ष मृत्युंजय पंडित की उपस्थिति में जनता दरबार का आयोजन हुआ. थानाध्यक्ष ने बताया कि यहां दो मामले की सुनवाई हुई. जिसमें दोनों ही मामलों का निष्पादन कर दिया गया.हलसी प्रतिनिधि
के अनुसार,
प्रखंड के अंचलाधिकारी सुश्री अंजली एवं थानाध्यक्ष रंजन कुमार के द्वारा हलसी थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया. जहां छह पुराने मामले की सुनवाई हुई है. इसमें चार मामले का दोनों पक्ष के उपस्थित होने के दौरान निष्पादन किया गया. इस संबंध में सीओ ने बताया कि पूर्व के छह मामले में चार मामलों को निष्पादन किया गया. वहीं दो पुराने मामले एवं एक नये मामले को लेकर दोनों पक्षों के उपस्थित नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
