हलसी थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार चालक की पहचान बाजितपुर गांव निवासी आनंदी यादव के 22 वर्षीय पुत्र नीरज कुमार के रूप में की गई है. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से अवैध बालू सिंडिकेट से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी चालक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
पुलिस को देख ट्रैक्टर भगाने लगा चालक, खदेड़कर दबोचा
थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह हलसी थाने की पुलिस टीम क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियमित गश्त (पेट्रोलिंग) पर थी. इसी दौरान महुअड्डी मोड़ की तरफ से एक तेज रफ्तार बालू लदा ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया.
पुलिस टीम ने जब ट्रैक्टर को रुकने का इशारा किया, तो चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी और भागने का प्रयास करने लगा. चालक की इस संदिग्ध हरकत को भांपते हुए सब-इंस्पेक्टर (SI) सत्येंद्र सिंह और साथ में मौजूद सशस्त्र जवानों ने तत्परता दिखाई और पुलिस वाहन से पीछा करते हुए कुछ ही दूरी पर ट्रैक्टर को घेरकर रोक लिया.
कोई वैध चालान या कागजात नहीं कर सका पेश
ट्रैक्टर को रोकने के बाद जब पुलिस टीम ने चालक नीरज कुमार से ट्रैक्टर पर लदे बालू के उठाव और परिवहन से संबंधित माइनिंग चालान तथा गाड़ी के वैध कागजात की मांग की, तो वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. बिना चालान के बालू ले जाए जाने के कारण यह पूरी तरह अवैध खनन और चोरी का मामला पाया गया.
प्राथमिकी दर्ज, वाहन जब्त और चालक को जेल
"बिना किसी वैध रॉयल्टी या चालान के बालू का परिवहन करना कानूनन अपराध है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध बालू समेत ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और चालक नीरज कुमार को हिरासत में ले लिया. थाने में सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है." — राजेश कुमार रंजन, थानाध्यक्ष (हलसी)
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में नदियों से बालू के अवैध उठाव और बिना चालान के परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए आगे भी इस तरह का सघन जांच अभियान और औचक छापेमारी जारी रहेगी.
