निजी संस्थानों में आंतरिक समिति गठन तेज, प्रज्ञा विद्या विहार पब्लिक स्कूल में बनी चार सदस्यीय टीम
निजी संस्थानों में आंतरिक समिति गठन तेज, प्रज्ञा विद्या विहार पब्लिक स्कूल में बनी चार सदस्यीय टीम
लखीसराय. महिला एवं बाल विकास निगम के निर्देशानुसार जिले में पढ़ाने वाले सभी कार्यस्थल, जहां 10 से अधिक महिलाएं कार्य करती हैं. वहां महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए कार्य स्थल पर आंतरिक समिति का गठन किया जा रहा है. प्रत्येक सरकारी या निजी कार्यालय संगठन एनजीओ, बैंक, विद्यालय, नर्सिंग होम या अन्य कंपनी जहां 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, वहां अनिवार्य रूप से आंतरिक समिति का गठन किया जाना है. कमिटी के गठन के पश्चात उसे बाल विकास निगम के वेबसाइट के तहत प्राइवेट हेड ऑफिस पर रजिस्ट्रेशन भी किया जाना है. इसी के अंतर्गत निजी विद्यालयों में भी समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें प्रज्ञा विद्या विहार पब्लिक स्कूल में भी आंतरिक समिति का गठन किया गया. चार सदस्य बनाये गए. शर्मिला देवी को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया. साथ ही निरमा कुमारी, कुमारी वर्षा व सीमा कुमारी इसकी सदस्य बनायी गयी. प्रज्ञा विद्या विहार पब्लिक स्कूल के निदेशक रंजन कुमार ने बताया की आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार का प्रयास सराहनीय है. प्रत्येक कार्य स्थल पर ऐसे समिति का गठन होना आवश्यक है. इससे कार्य स्थल पर महिलाएं स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी. माताओं बहनों को भी विद्यालय परिसर में घर सा सुरक्षित माहौल महसूस होगा.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
