नगर परिषद ने दी तीन दिनों के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करने का दिया समय
अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नोटिस का तामिला
लखीसराय : नगर परिषद बोर्ड के निर्देश एवं माननीय पटना हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में नगर स्थित चितरंजन रोड के दोनों ओर करवाये गये सरकारी भू-मापी के पश्चात 30 लोगों के विरुद्ध नगर परिषद की जमीन को अतिक्रमण करने के लिए नगर कायर्पालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक द्वारा नोटिस तामिला किया गया है. बिहार नगर पालिका अधिनियम के धारा 205,302(1) ,304,315 एवं 435 का उल्लंघन के आरोप में एक लाख से 10 लाख तक जुर्माना राशि की वसूली एवं भुगतान नहीं करने पर कारावास की सजा का प्रावधान है. कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक के अनुसार नोटिस तामिला के 3 दिनों के भीतर प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने वालों के विरूद्ध उनके निर्मित किये गये मकान एवं ढांचों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया जायेगा.
अतिक्रमणरियों में 30 लोगों का नाम शामिल
नटराज सिंदूर फैक्ट्री के प्रोपराईटर, महावीर साव का मकान, डा अशोक कुमार सिंह का क्लिनिक ,डा संजय कुमार, शिक्षिका मोनिका साहनी का मकान, सुबोध कुमार, संजीव साव, गिरिश का मकान, अर्जुन पान दुकान, अरविंद साव, मो जामुन मियां, सोनी कुंवरी, चंदन मार्केट, मुंशी मुन्नी लाल,मनोज सिंह, नाला बाद दिनेश व नागो साव, मोहन पंडित का मकान, गोपाल साव, संजय सिंह, रमेश सिंह, नगर परिषद की दुकानें, नाला बाद छबीला सिंह व म दर्शनीया देवी, शंभू दास, गिरिश सिंह, राम सिंह, राम प्रसाद सिंह, बाल्मिकी शर्मा की ओर से नगर परिषद की जमीन पर बने सड़क के दोनों किनारे पर चितरंजन रोड में क्रमश: विभिन्न खेसरा में 5 फीट से 25 फीट तकअवैध अतिक्रमण कर वर्णित लोगों की ओर से अपना अपना आलिशान मकान व दुकान बनाया गया है. इसमें चितरंजन रोड स्थित हनुमान मंदिर के नजदीक भी 25 फीट सरकारी अतिक्रमित जमीन पर बनाया गया है.
उपरोक्त आशय की पुष्टि सीओ लखीसराय के ज्ञापांक 186/16 के आलोक में सरकारी जमीन हरिनारायण राम एवं आनंद चंद्र पटेल की ओर से बीते 3 जून से 24 जून 2016 तक बतौर नजरी नक्शा बना कर सभी अतिक्रमण कारियों को खेसरावार जमीन मापी कर अतिक्रमित जमीन की चौड़ाई का स्पष्ट उल्लेख किया गया है. अमीन जारी मापी प्रतिवेदन के साथ नजरी नक्शा का ट्रेस मैप भी दर्शा कर सीओ को सौंपा गया है.
