प्रमोद सिंह हत्याकांड में आठ दोषी करार

लखीसराय : बुधवार को व्यवहार न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत ने खुटहा के प्रमोद सिंह के हत्याकांड (सेशन नंबर 127/2012 व बड़हिया थाना कांड संख्या 45/12) में आठ लोगों को दोषी करार दिया. सरकारी पक्ष से एपीपी बच्चू प्रसाद व बचाव पक्ष से सुरेश प्रसाद सिंह ने बहस किया. यह जानकारी […]

लखीसराय : बुधवार को व्यवहार न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की अदालत ने खुटहा के प्रमोद सिंह के हत्याकांड (सेशन नंबर 127/2012 व बड़हिया थाना कांड संख्या 45/12) में आठ लोगों को दोषी करार दिया. सरकारी पक्ष से एपीपी बच्चू प्रसाद व बचाव पक्ष से सुरेश प्रसाद सिंह ने बहस किया.

यह जानकारी लोक अभियोजक यदुनंदन महतो ने दी. श्री महतो ने बताया कि इस कांड में विजय कुमार सिंह, अजय सिंह, रामाकांत सिंह, मनीष सिंह, शिवजी सिंह,

प्रमोद सिंह हत्याकांड…
पप्पू सिंह सहित आठ को दोषी पाया गया है जिसकी सजा की सुनवाई 30 जुलाई को मुकर्रर की गयी है. उन्होंने बताया कि धारा 302/149 के तहत सभी आठ लोगों को दोषी दिया गया है, इसके अलावे 27 आर्म्स एक्ट के तहत शंभु सिंह, विजय सिंह व मनीष सिंह को दोषी करार दिया गया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >