राज्य में चरणबद्ध रूप से मद्य निषेध लागू करने के राज्य सरकार के निर्णय की सभी प्रशंसा कर रहे हैं.

लखीसराय : महज चंद घंटे के बाद शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से प्रभावी हो जायेगी. इसे लेकर 31 मार्च को जिला के सभी प्रकार के शराब दुकानों की अनुज्ञप्तियां रद्द हो जायेगी. नयी उत्पाद नीति 2015 के तहत संपूर्ण राज्य में देसी व देसी मसालेदार शराब के उपयोग की अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी. इसे 31 […]

लखीसराय : महज चंद घंटे के बाद शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से प्रभावी हो जायेगी. इसे लेकर 31 मार्च को जिला के सभी प्रकार के शराब दुकानों की अनुज्ञप्तियां रद्द हो जायेगी. नयी उत्पाद नीति 2015 के तहत संपूर्ण राज्य में देसी व देसी मसालेदार शराब के उपयोग की अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी. इसे 31 मार्च की रात्रि 10 बजे तक बिक्री के बाद सभी देसी व मसालेदार देसी शराब की दुकानों में बचे स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर नष्ट कर दिया जायेगा.

इस कार्य को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने व 31 मार्च को सभी प्रकार की शराब दुकानों को सील बंद करने हेतु जिलाधिकारी उदय कुमार व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह के संयुक्त आदेश से पत्र जारी किया गया है. इस बाबत अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेवारी दी गयी है.

अगर सील करने के क्रम शराब के स्टॉक को नष्ट करने के कार्य निष्पादन के क्रम में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान पर नियंत्रण व विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर क्षेत्र के दुकानों में दंडाधिकारी व पुलिस बल की लगाया गया है. बीएसबीसीएल के गोदाम को उत्पाद अधीक्षक व मद्य निषेध के वरीय उपसमाहर्ता जिले में अवस्थित बीएसबीसीएल के गोदामों में बचे देसी शराब व विदेशी शराब के स्टॉक का भौतिक सत्यापन व लेखा संधारण के उपरांत गोदाम में देसी शराब को नष्ट करेंगे.

वहीं 31 मार्च को अपराह्न आठ बजे सभी प्रति नियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे. दुकान को सील बंद करने के पश्चात ही अपना स्थान छोड़ेंगे. वहीं अनुमंडल पदाधिकारी व एसडीपीओ अपने संपूर्ण क्षेत्र के प्रभार में रहेंगे व समूचे अभियान का अनुश्रवण व निगरानी रखेंगे.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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