रेखा ने रंजीत के साथ रहने की बात स्वीकारी जमुई. लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 201/15 में बैद्यनाथ दास की पुत्री रेखा कुमारी को पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में गुरुवार को पेश किया. इसके बाद सीजेएम ने दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत रेखा का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया. न्यायालय के समक्ष दिये बयान में रेखा ने पांच अक्टूबर को स्वेच्छा से चार अक्तूबर को अपने घर से रंजीत दास उर्फ रंजन दास के साथ भागने और छह अक्तूबर को दिल्ली पहुंच कर शादी करने की बात स्वीकारी. साथ ही रंजीत के साथ रहने की बात भी कही. इस पर न्यायालय ने रेखा को बालिग मानते हुए स्वेच्छा से कहीं भी जाने का आदेश दिया. ज्ञात हो कि रेखा की मां रूकवा देवी ने लक्ष्मीपुर थाना में रंजीत दास, बलदेव दास, रोहित दास, पंकज दास, संगीता देवी, रंजीत दास, बेली देवी, रूपा कुमारी पर अपनी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
रेखा ने रंजीत के साथ रहने की बात स्वीकारी
रेखा ने रंजीत के साथ रहने की बात स्वीकारी जमुई. लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 201/15 में बैद्यनाथ दास की पुत्री रेखा कुमारी को पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में गुरुवार को पेश किया. इसके बाद सीजेएम ने दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत रेखा का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया. न्यायालय के […]
