अपहरण मामले में पांच अभियुक्तों को उम्रकैद

लखीसरायः अपर न्यायाधीश तृतीय चंद्र भूषण प्रसाद की खंड पीठ ने मंगलवार को सत्र वाद संख्या 494/011 की सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषियों पर 15 -15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थ दंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. लोक […]

लखीसरायः अपर न्यायाधीश तृतीय चंद्र भूषण प्रसाद की खंड पीठ ने मंगलवार को सत्र वाद संख्या 494/011 की सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोषियों पर 15 -15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थ दंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

लोक अभियोजक शंभु शरण सिंह ने बताया कि चानन थाना कांड संख्या 565 /09 के तहत चानन थाना के लाखो चक निवासी मनोहर साव के वाद की सुनवाई की गयी. न्यायालय ने लाखोचक निवासी हरि किशन यादव, शशि यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव व विकास यादव को दोषी मानते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. उन्होंने बताया कि सूचक के पुत्र सोनू कुमार का अभियुक्तों हरि किशन यादव, शशि यादव, लक्ष्मी यादव, संतोष यादव, दिनेश यादव, सुधीर यादव, उदय यादव व विकास यादव ने मिल कर अपहरण कर लिया था.

उसके बाद फिरौती के लिए पांच लाख की मांग की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र समर्पित किया. उसके बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को 30 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा. लेकिन उसमें से अभियुक्त सुधीर कुमार यादव, दिनेश यादव व उदय यादव फरार हो गये. इस कारण न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. उन्होंने बताया कि इसके आलावा 15 -15 हजार रुपये की अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी. अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी. अभियोजन पक्ष से गुप्तेश्वर सिंह, बचाव पक्ष से रमेश प्रसाद सिंह व अधिवक्ता रामबालक यादव थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >