लखीसराय : बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के तत्वावधान में जिले में पांच चरणों में जारी प्राथमिक कृषि साख समितियां टैक्स निर्वाचन के मतदान एवं मतगणना के मद्देनजर अनुमंडलाधिकारी की ओर से जिलेभर में पांचों चरणों के लिए संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में मतदान एवं मतगणना के दौरान भारतीय दंड विधान 144 की धारा बहाल कर निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है.
मतदान व मतगणना के मद्देनजर निषेधाज्ञा बहाल
लखीसराय : बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के तत्वावधान में जिले में पांच चरणों में जारी प्राथमिक कृषि साख समितियां टैक्स निर्वाचन के मतदान एवं मतगणना के मद्देनजर अनुमंडलाधिकारी की ओर से जिलेभर में पांचों चरणों के लिए संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में मतदान एवं मतगणना के दौरान भारतीय दंड विधान 144 की धारा बहाल कर निषेधाज्ञा […]

मतदान व मतगणना के मद्देनजर निषेधाज्ञा बहाल
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ब्रजेश कुमार विकल के मुताबिक सूर्यगढ़ा प्रखंड में मतगणना के कार्य 10 दिसंबर को किये जायेंगे, इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से क्रमशः बड़हिया, लखीसराय, रामगढ़ चौक, चानन एवं हलसी प्रखंडों के लिए निर्धारित मतदान की तिथि एवं मतगणना की तिथि 11,12, 13, 14, 15,16,17 व 18 दिसंबर को मतदान एवं मतगणना अवधि में मतगणना स्थल पर भारतीय दंड विधान 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. इस दौरान शांति भंग करने वाले लोगों के विरुद्ध अनुमंडल प्रशासन की ओर से निरोधात्मक कार्रवाई किये जाने का भी निर्देश दिया गया है.