13 वर्षीय बाल श्रमिक को कराया गया मुक्त

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार को श्रम विभाग द्वारा जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर बाल श्रम के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया. इस क्रम में बड़हिया प्रखंड अंतर्गत निधि भवन भंडार, दरियापुर मोड़ से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया

बड़हिया. जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार को श्रम विभाग द्वारा जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर बाल श्रम के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया. इस क्रम में बड़हिया प्रखंड अंतर्गत निधि भवन भंडार, दरियापुर मोड़ से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया. मुक्त कराये गये बच्चे की उम्र लगभग 13 वर्ष बतायी जा रही है. श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने बताया कि बाल श्रम के खिलाफ यह अभियान जिले के अन्य क्षेत्रों में भी लगातार जारी रहेगा. बाल श्रमिक से काम कराने वाले नियोजक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, संशोधित 2016 के तहत संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. मुक्त बाल श्रमिक को तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में तीन हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 25 हजार रुपये की एफडी बाल श्रमिक के नाम से खोली जायेगी, जो उसके 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर देय होगी. इसके अतिरिक्त पांच हजार रुपये पुनर्वास सह-कल्याण कोष में जमा कराये जायेंगे. इस अभियान में श्रम अधीक्षक, लखीसराय के समन्वय में बाल संरक्षण पुलिस पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सहित रंजीत कुमार, अनिकेत, रामजीवन कुमार एवं आशीष कुमार शामिल रहे.

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Author: DHIRAJ KUMAR

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