पीरीबाजार थानाध्यक्ष से पूछा गया शो काउज

न्यायालय द्वारा स्टेशन डायरी मांगे जाने पर निर्धारित समय पर उसे नहीं किया गया प्रस्तुत लखीसराय : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय ने आरक्षी अधीक्षक के माध्यम से वाद संख्या जीआर 299/16 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा स्टेशन डायरी मांगे जाने पर निर्धारित समय पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर पीरीबाजार थानाध्यक्ष से कारणपृक्षा पूछा […]

न्यायालय द्वारा स्टेशन डायरी मांगे जाने पर निर्धारित समय पर उसे नहीं किया गया प्रस्तुत

लखीसराय : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय ने आरक्षी अधीक्षक के माध्यम से वाद संख्या जीआर 299/16 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा स्टेशन डायरी मांगे जाने पर निर्धारित समय पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने पर पीरीबाजार थानाध्यक्ष से कारणपृक्षा पूछा है. न्यायालय ने सोमवार को जारी अपने पत्र में कहा है कि दिनांक 25 मई 2018 को डीबी नंबर 166 से उपरोक्त वाद में अभियुक्त के समुचित प्रतिरक्षा हेतु स्टेशन डायरी की मांग की गयी थी तथा निर्देशित किया गया था कि दिनांक 28 मई को न्यायालय में डायरी के साथ उपस्थित रहें, परंतु 28 मई को न तो स्टेशन डायरी प्रस्तुत किया गया और न ही वे स्वयं इस संबंध में कोई सूचना दिये. जिससे यह प्रतीत होता है कि वे न्यायालय के आदेश की जान-बूझकर अवहेलना कर रहे हैं.
पत्र में कहा गया है कि आपको यह विदित हो कि इस वाद में अभियुक्त मंडल कारा लखीसराय में संसीमित है तथा वरीय न्यायालय से इस न्यायालय को निर्देशित किया गया है कि वाद का शीघ्र विचारण किया जाय, परंतु आपके कार्य के प्रति शिथिलता के कारण न्यायालय वरीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में असफल रही है. पत्र में पुन: निर्देशित किया गया है कि वे 7 जून को न्यायालय में संदेह उपस्थित होकर इस संबंध में अपना कारणपृक्षा समर्पित करें कि क्यों और किन परिस्थितियों में उनके द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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